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    भोपाल में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर पत्थरबाजी के बाद बवाल, दूसरे समुदाय पर लगा आरोप

    भोपाल में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर पत्थरबाजी के बाद भारी बवाल देखने को मिला है। पत्थरबाजी का आरोप दूसरे समुदाय के लोगों पर लगा है। आइए जानते हैं पूरा मामला।

    मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के आरिफ नगर इलाके में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर पत्थर फेंके जाने के बाद बड़ा बवाल हो गया है। राजधानी के डीआईजी बंगला चौराहे पर विशेष समुदाय द्वारा उपद्रव की सूचना सामने आई है। जिस समय गणेश जी की झांकी निकल रही थी उस दौरान ये तनाव हुआ। इसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक आरिफ नगर से डीआईजी बंगले की ओर जा रहे प्रतिमा विसर्जन के जुलूस पर पत्थर फेंका गया।

    क्या है पूरा मामला?
    भोपाल के गौतम नगर थाना मैं दर्ज एफआईआर के मुताबिक हिंदू एकता नवयुवक श्री गणेश उत्सव समिति पूर्वी निशातपुरा में स्थापित गणेश झांकी को पूर्वी निशातपुरा से आरिफ नगर होते हुए विसर्जन के लिए पर खटलापुरा घाट पर 30 से ज्यादा समिति के लोगों के साथ जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में पड़ने वाले आरिफ नगर गेट नंबर 2 के पास शिकायतकर्ता चरण सिंह कुशवाहा के मुताबिक तीन लोग यासीन पिता वसीम,अब्दुल हलीम, साहिल और अन्य लोग पत्थर फेंकते दिखाई दिए। लोगों के चिल्लाने के बाद वह भाग गए जब समिति के सदस्यों ने बड़ी मूर्ति के साथ राखी छोटी मूर्तियां को चेक किया तो पाया कि पत्थर लगने से गणेश जी की छोटी मूर्तियां और बड़ी मूर्तियां खंडित हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन के लोग डीआईजी बंगला चौराहा पर इकट्ठे हो गए और मूर्ति को विसर्जन के लिए रोक कर चक्का जाम कर दिया।

    गाड़ियों की आवाजाही रुकी
    चक्काजाम के चलते घंटो तक डीआईजी बंगला चौराहा पर गाड़ियों की आवाजाही रुकी रही। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए मौजूद रहे। पुलिस के एफआईआर दर्ज कर देने के बाद चक्का जाम खत्म हुआ और चल समारोह विसर्जन के लिए शुरू हुआ।

    आरोपियों पर FIR दर्ज
    पथराव के आरोपियों पर एफआईआर के बाद हिंदू संगठनों ने चक्का जाम खत्म किया। इसके बाद गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए रवाना हुई। पुलिस ने हिंदू एकता नवयुवक श्री गणेश उत्सव समिति की शिकायत पर तीन लोगों यासीन पिता वसीम अब्दुल हलीम साहिल एवं अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 196, 3 (5) के तहत मामला दर्ज किया है।

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