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    दिल्ली में आज से बिना PUC वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, धरपकड़ के लिए 350 टीमें अलर्ट पर

    नई दिल्ली, 1 जुलाई 2025:
    राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए सरकार ने आज से एक बड़ा कदम लागू कर दिया है। अब बिना वैध PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट वाले वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। इस सख्त नियम को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने 350 से अधिक स्पेशल टीमें तैनात की हैं, जो पेट्रोल पंपों और सड़कों पर निगरानी रखेंगी।

    🚫 क्या है नया नियम?

    • बिना वैध PUC सर्टिफिकेट वाले किसी भी वाहन को ईंधन नहीं दिया जाएगा।
    • दोपहिया, तिपहिया, कार और भारी वाहन—सब पर यह नियम लागू होगा।
    • पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरवाने से पहले PUC दिखाना अनिवार्य होगा।
    • नियम तोड़ने पर ₹10,000 तक का जुर्माना और वाहन सीज़ की कार्रवाई की जा सकती है।

    👮 350 टीमें तैनात:

    पर्यावरण विभाग और परिवहन विभाग की संयुक्त निगरानी में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 350 से ज्यादा टीमें पेट्रोल पंपों, प्रमुख चौराहों और व्यस्त इलाकों में तैनात की गई हैं। इन टीमों के पास मोबाइल डिवाइस होंगे जिससे वे PUC वैधता को तुरंत जांच सकेंगी।

    📢 सरकार की अपील:

    दिल्ली सरकार ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने वाहनों का PUC प्रमाणपत्र बनवाएं या नवीनीकरण कराएं। यह कदम न सिर्फ नियमों का पालन है, बल्कि राजधानी की हवा को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम प्रयास भी है।

    📊 पृष्ठभूमि और उद्देश्य:

    राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत यह निर्णय लिया गया है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता हर साल सर्दियों में बेहद खराब हो जाती है। अधिकारियों का मानना है कि यदि प्रदूषणकारी वाहनों को रोका जाए, तो दिल्ली की वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार आ सकता है।

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