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    पति व ससुराल वालों पर गंभीर आरोप, पीड़िता ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार

    सोनीपत। नैना ततारपुर निवासी रीतू ने अपने पति संदीप राठी और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों पर दहेज प्रताड़ना, मारपीट, अनैतिक संबंधों के दबाव और बलात्कार की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी है।

    शादी के बाद से शुरू हुई प्रताड़ना

    पीड़िता के अनुसार, उसकी शादी 19 फरवरी 2009 को संदीप राठी से हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी। शादी में माता-पिता ने अपनी हैसियत से ज्यादा दहेज दिया, लेकिन ससुराल पक्ष 20 लाख रुपये और कार की मांग करता रहा। मांग पूरी न होने पर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

    देवर पर लगाए गंभीर आरोप

    रीतू ने अपने देवर सुमित राठी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह शादी के पहले दिन से ही बुरी नीयत रखता था। कई बार उसने हाथ पकड़ने और अश्लील हरकतें करने की कोशिश की। विरोध करने पर सुमित ने उसे लालच दिया कि “तेरा पति शराबी है, मेरा साथ देगी तो रानी बनाकर रखूंगा।” जब पीड़िता ने सास और देवरानी से शिकायत की, तो उल्टा उसे ही गालियां देकर मारपीट की गई।

    ससुराल में अनैतिक संबंधों का दबाव

    पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके ससुर राजबीर राठी और देवरानी अंजु के बीच नाजायज संबंध थे। अंजु ने उसे भी इस अनैतिक संबंध में शामिल होने के लिए मजबूर किया और विरोध करने पर घर से निकालने की धमकी दी।

    बलात्कार की कोशिश और घर से निकाला जाना

    पीड़िता के अनुसार, 6 सितंबर 2022 की रात जब वह अपने कमरे में अकेली थी, तो देवर सुमित जबरन कमरे में घुस आया और जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब उसने शोर मचाया तो सास और देवरानी मौके पर आ गईं और कहा कि “घर की बात घर में ही रहनी चाहिए।”

    जब पीड़िता ने पति से इस घटना की शिकायत की, तो ससुराल पक्ष ने उसे ही दोषी ठहराया और बेरहमी से पीटा। 7 सितंबर 2022 को उसे सिर्फ तीन जोड़ी कपड़ों में घर से बाहर निकाल दिया गया और उसके दोनों बच्चों को जबरन छीन लिया। ससुराल वालों ने सारे गहने और स्त्रीधन भी अपने पास रख लिया।

    धमकियां और जान से मारने की साजिश

    पीड़िता के अनुसार, ससुराल पक्ष ने साफ कहा कि अगर वह वापस आना चाहती है, तो 20 लाख रुपये और कार लेकर आए, वरना उसे जान से मार दिया जाएगा और लाश तक का पता नहीं चलेगा।

    FIR दर्ज, पुलिस जांच में जुटी

    पीड़िता की शिकायत पर मोहाना थाना पुलिस ने 09 जनवरी 2023 को धारा 498A, 406, 323, 376, 377, 511, 506, 34 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पीड़िता की मांग – दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई

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